फतुहा/पटना, संवाददाता। बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा फतुहा कबीर मठ के न्यासधारी महंत के लिए प्रस्तुत दावेदारी को खारिज कर बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत मठ के कुशल संचालन हेतु एक योजना का निरूपण करते हुए आचार्य गद्दी कबीरपंथी मठ फतुहा की 11 सदस्यीय न्यास समिति का गठन की गई है।
इसमें महंत ब्रजेश मुनि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा संरक्षक बनाए गए हैं। संरक्षक के रूप में ब्रजेश मुनि को मठ की सभी प्रकार के धार्मिक उत्सव का आयोजन के लिए अधिकृत किया गया है तथा आचार्य गद्दी कबीर मठ फतुहा के सभी 26 शाखाओं में प्रबंधन एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकृत किया गया है। शाखा मठों में साधु एवं प्रबंधक नियुक्ति करने का भी अधिकार प्रद्दत किया गया है।
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इसकी सूचना परिषद को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। संरक्षक को बैठक में शामिल होने तथा आय-व्यय के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। ब्रजेश मुनि महाराज की पहल से फतुहा कबीर मठ के कुशल संचालन हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा न्यास समिति का गठन किया गया है।
न्यास समिति में पदेन अध्यक्ष- अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी, कार्यकारी अध्यक्ष -सेवानिवृत्त जिला जज अरुण कुमार, सचिव-संजय कुमार सिंह, सह सचिव-हृदय नारायण झा, शिवानंद दास कोषाध्यक्ष-अनिल कुमार, सदस्य प्रोफ़ेसर संत हरीश दास, संत विवेक मुनि, बालेश्वर दास तथा थानाध्यक्ष फतुहा को सदस्य बनाया गया है।