Changes rules from September 01 : जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना (दिल्ली), 01 सितम्बर . सरकार ने जीवन से जुड़े कई नियमों में बदलाव कर दिया है। बदलाव किये गये नियमों में ईपीएफ, जीएसटी, आधार, एलपीजी गैस, बैंकिंग से जुड़े नियमों प्रमुख है। ये सभी नियम 01ली सितम्बर (बुधवार) से प्रभावी हो गया है।
अब पीएफ-आधार लिंक जरूरी हो गया है। अगर किसी का यूनिवर्सल एकाउंट नंबर आधार कार्ड से नहीं जुड़ा है, तो एंप्लॉयर प्रॉविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं पायेंगे। अगर पीएफ अकाउंटआधार कार्ड से लिंक नहीं होता हैं तो अब 01ली सितम्बर से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
एलपीजी की कीमतें भी 01ली सितम्बर से बदल गई है। जुलाई महीने में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपयेे और अगस्त महीने में 25 रुपये का बढ़ोतरी हुआ था। अब महीने के शुरुआत में ही (01 सितम्बर) से महंगाई का झटका लग रहा है। क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर 25 रुपये महंगा हो गया है।
Changes rules from September 01 : भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि 30 सितंबर तक आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करा लें। अगर लिंक नहीं करते हैं तो कई तरह के वित्तीय लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
शेयर बाजार में भी 01 सितम्बर से 100% मार्जिन के नए नियम लागू हो गये हैं। सेबी अब स्टॉक ट्रेडर्स के लिए नए नियम लागू कर रहा है। इसके तहत कैश और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पूरा मार्जिन देना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी पूरा मार्जिन देना होगा। किसी भी समय मार्जिन घटने पर पेनाल्टी भी भरनी होगी।
पंजाब नेशनल बैंक ने बचत खाता (सेविंग्स अकाउंट) के ब्याज दरों में 01 सितम्बर से कटौती करेगी। बैंक के पुराने और नए ग्राहकों को सेविंग्स अकाउंट पर अब 2.90% की दर से ब्याज देगी। पहले बैंक यह ब्याज 3% की दर से देती थी।
OTT प्लेटफाॅर्म के लिए अब देना होगा ज्यादा पैसा। Disey+Hotstar सब्स्क्राइबर को ज्यादा पैसे का भुगतान करना होगा। ग्राहकों को 399 रुपये की जगह अब 499 रुपये का भुगतान करना होगा।
जीएसटी आर-1 दाखिल करने में भी बदलाव किया गया है।
माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले जीएसटीएन ने करदाताओं के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम- 59 (6), 01ली सितम्बर,2021 से अमल में आ जायेगा। यह नियम जीएसटीआर -1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है। नियम के अनुसार यदि किसी पंजीकृत कारोबारी ने पिछले दो महीने के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की दी गई आपूर्ति का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल करने की मंजूरी नहीं मिलेगी। ऐसे कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं यदि उन्होंने पिछली कर अवधि के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो उनके लिये भी जीएसटीआर-1 भरने पर रोक होगी।
सूत्रों के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2020 में चेक क्लीयरेंस को लेकर न्यू पाॅजिटिव पे सिस्टम नोटिफाई किया था। यह 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया है। कई बैंकों ने पहले ही इस सिस्टम को लागू कर दिया था। लेकिन एक्सिस बैंक 01 सितंबर 2021 से इसे लागू किया है। बैंक की तरफ से ग्राहकों को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी दे दिया है।