Rahul
बिहार

जाने कौन है राहुल जिसे दो-दो न्यायालय ने सुनाई सजा

अनिता सिंह। Rahul kumar उर्फ Rahul Raj उर्फ राहुल श्रीवास्तव उर्फ रॉकी उर्फ आर्यन उर्फ अंकित, ये एक ही शख्स का नाम है और यह शख्स है एक हार्डकोर क्रिमिनल, जिसने एक से बढ़कर एक घटनाओं को अंजाम दिया है। इस आरोपी को रांची और पटना की अदालत ने सजा सुनाई है। पटना की अदालत में हाल ही में ता-उम्र कैद की कड़ी सजा सुनायी गयी है, जबकि इस शख्स को रांची की सीबीआई कोर्ट पहले ही मौत की सजा सुना चुकी है। यह अभियुक्त बिहार के नालंदा के एकंगरसराय का रहने वाला है।

पटना में आरोपी राहुल कुमार पर मामला 30 अप्रैल 2013 को महिला थाने में (कांड संख्या 21/2013) पीड़िता के फर्द बयान पर दर्ज हुआ था। पीड़िता दसवीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा थी। वह पटना में एक निजी स्कूल में पढ़ती थी। राहुल उस पर बुरी नजर रखता था। 29 अप्रैल 2013 को रात में घर में घुसकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल से उसका फोटो खींचकर फेसबुक पर डालने की धमकी देते हुए फरार हो गया था। भागने के क्रम में वह पीड़िता के पिता का मोबाइल और 30,000 रुपए भी ले गया। पॉक्सो कोर्ट ने इसके अलावा चोरी, दुष्कर्म आईटी एक्ट के तहत दोषी राहुल कुमार को 4 लाख 20 हजार रुपया जुर्माना की भी सजा दी है। वहीं, दूसरी ओर पॉक्सो कोर्ट ने इस कांड की पीड़िता को 15 लाख रुपया आपराधिक क्षतिपूर्ति नियम के तहत मुआवजा जिला विधिक प्राधिकार को देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने फैसले की प्रति डीएम को भी भेजने का आदेश दिया है।
Read also : 75 फ़ीसदी से अधिक हो आरटीपीसीआर टेस्ट: अश्विनी चौबे

बता दें कि न्यायिक हिरासत से 26 नवंबर 2016 को राहुल कुमार फरार हो गया था। हार्डकोर अपराधी को पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल के साथ वर्ष 2013 में गिरफ्तार किया था तभी से वह पटना के बेऊर जेल में बंद था। उसके खिलाफ रेप, हत्या का प्रयास और चोरी का आपराधिक ट्रायल चल रहा था तभी सजा होने के डर से वह न्यायिक हिरासत से भाग गया था।
फरार होने के बाद आरोपी ने रांची में चर्चित निर्भया कांड को अंजाम दिया।15-16 दिसंबर 2016 को दरिंदे ने बीटेक की छात्रा को घर में अकेली देख उसके घर में घुस गया था और दुष्कर्म के बाद छात्रा को जलाकर मारने की घटना को अंजाम दिया। रांची शहर सदर थाने में इस मामले में केस दर्ज हुआ था। इस केस में सीबीआई कोर्ट रांची ने राहुल को मौत की सजा दी है।
रांची सीबीआई कोर्ट द्वारा दिए गए मौत की सजा के फैसले में दिए गए साक्ष्य को देखते हुए अदालत ने दोषी राहुल कुमार को आदतन अपराधी माना। अदालत ने कहा, दोषी राहुल कुमार दया का पात्र नहीं है। वह समाज में रहने लायक नहीं है। फांसी की सजा 21 दिसंबर 2019 को दी गई थी।


इसके अलावा भी पटना में अभियुक्त राहुल कुमार के खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार झारखण्ड के अलावा राहुल कुमार के खिलाफ लखनऊ के हसनगंज थाने में भी 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रांची में बड़ा अपराध करने के बाद वहां से राहुल कुमार लखनऊ भाग गया था। अभियोजन की ओर से स्पेशल लोक अभियोजक सुरेशचन्द्र प्रसाद ने बताया कि सजा पाए राहुल कुमार उर्फ राज श्रीवास्तव हार्डकोर क्रिमिनल है और वह राहुल कुमार उर्फ राहुल राज उर्फ राहुल श्रीवास्तव उर्फ रॉकी उर्फ आर्यन उर्फ अंकित नाम से भी चर्चित है।

Xpose Now Desk
मुकेश महान-Msc botany, Diploma in Dramatics with Gold Medal,1987 से पत्रकारिता। DD-2 , हमार टीवी,साधना न्यूज बिहार-झारखंड के लिए प्रोग्राम डाइरेक्टर,ETV बिहार के कार्यक्रम सुनो पाटलिपुत्र कैसे बदले बिहार के लिए स्क्रिपट हेड,देशलाइव चैनल के लिए प्रोगामिंग हेड, सहित कई पत्र-पत्रिकाओं और चैनलों में विभिन्न पदों पर कार्य का अनुभव। कई डॉक्यूमेंट्री के निर्माण, निर्देशन और लेखन का अनुभव। विविध विषयों पर सैकड़ों लेख /आलेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित। कला और पत्रकारिता के क्षेत्र में कई सम्मान से सम्मानित। संपर्क-9097342912.