भागलपुर/संवाददाता. प्रदेश सरकार ने बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसानों को लाभ देने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र भेजा है. पत्र में आवश्यक निर्देश भी दिये गये हैं. खासकर किसानों को आवेदन कराने को आवश्यक बताया है. किसानों को 17 दिसंबर तक आवेदन करने की समय-सीमा निर्धारित की गयी.
गोपालपुर, खरीक व नवगछिया के किसान कर सकते हैं आवेदन : जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि जिले में तीन प्रखंडों गोपालपुर, खरीक व नवगछिया में 16 पंचायत को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया है. यहां के किसान अपने फसल क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं.33 प्रतिशत से अधिक फसल को क्षति पहुंचने पर ही अनुदान का लाभ मिल सकेगा. इसका आकलन कृषि विभाग के कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार की टीम करेगी. इसके लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है.कृषि समन्वयक व किसान सलाहकारों को गांव-गांव जाकर योजना का प्रचार करने और प्रभावित किसानों को आवेदन कराने को कहा गया है. इसमें अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि पर ही लाभ मिलेगा. सिंचित भूमि पर 13500 रुपये प्रति हेक्टेयर, जबकि असिंचित भूमि पर 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा. शाश्वत फसल के लिए 18000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा. कृषि विभाग के दिशा-निर्देश के अनुसार कृषि इनपुट सब्सिडी मिलेगी. किसानों को ऑनलाइन कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. प्रखंडों एवं पंचायतों की सूची डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है.
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसानों के पास अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या और आधार से जुड़े बैंक खाता का होना अनिवार्य है. पंजीकरण के समय किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन का विवरण-थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर-रकबा आदि लाना अनिवार्य है.
किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र, सहज,वसुधा केंद्र से भी संपर्क कर नि:शुल्क ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं. जिला कृषि पदाधिकारी केके झा ने बताया कि प्रभावित किसानों को यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा. किसान को इस योजना अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रुपये अनुदान देय है.