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सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग
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मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दी जानकारी
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चुनाव के लिए 7 लाख सैनिटाइजर और 46 लाख मास्क का किया गया इंतजाम
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6 लाख फेस शील्ड का भी प्रबंध
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1 बूथ पर केवल एक हज़ार मतदाता करेंगे मतदान
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5 से अधिक लोग घर जाकर प्रचार नहीं करेंगे
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कोरोना के मरीजों को वोट डालने की दी जाएगी अनुमति
चुनाव आयोग ने शुक्रवार, 25 सितंबर 2020, को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आयोग ने बताया बताया कि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बूथ पर सिर्फ 1 हजार मतदाता वोटिंग करेंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगी। नामांकन के दौरान दो से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं चुनाव प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। कोरोना संक्रमित मरीज आखिरी घंटे में वोट डालेंगे।
कोरोना को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यही कारण है कि बूथों पर बने गोले में ही मतदाताओं को खड़ा होना होगा। यानी कतार लंबी नहीं होगी। डीएम ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ सेनेटाइज और ग्लव्स देने के लिए अलग कर्मचारी तैनात रहेंगे। प्रत्येक मतदाता को ग्लव्स लगाकर ही मतदान करना होगा। सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था होगी। मतदान कर्मी अथवा पारा मेडिकल स्टाफ अथवा आशा कार्यकर्ता के माध्यम से मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मतदान के एक दिन पहले सभी मतदान केंद्र को सेनेटाइज किया जाएगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा तापमान के लिए निर्धारित मानक से अधिक तापमान पाए जाने पर वैसे निर्वाचक के तापमान की दोबारा जांच आधा घंटे के बाद की जाएगी। यदि तापमान निर्धारित मानक से अधिक पाया जाएगा तो उन्हें मतदान के अंतिम घंटे में आने के लिए कहा जाएगा। साथ ही ऐसे मतदाता को टोकन भी निर्गत किया जाएगा। टोकन जारी करने के पूर्व हेल्प डेस्क पर संधारित अल्फाबेटिकल रोल में मतदाता का क्रमांक चिह्नित करने की व्यवस्था की जाएगी एवं टोकन में भी मतदाता क्रमांक का उल्लेख होगा। सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े होने के लिए निर्धारित स्थल में गोला बनाया जाएगा। मतदान केंद्र पर तीन पंक्ति क्रमश: पुरुष, महिला एवं दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक के लिए बनाया जाएगा। मतदान केंद्र के प्रवेश व निकास द्वार पर हैंड सैनेटाइजर, साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कोविड-19 को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए शपथ पत्र से लेकर शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह एक विकल्प के रूप में है। प्रत्याशी यदि हार्ड कॉपी के साथ नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। डीएम कुमार रवि ने गुरुवार को इस संबंध में कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नामांकन प्रारूप जिला निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन पद्धति से नामांकन करना चाहते हैं, वह वेबसाइट में नामांकन पत्र की प्रविष्टि कर सकते हैं। उसका प्रिंट निकाल कर प्रारूप एक में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत सूचना में अंकित स्थान पर नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसी प्रकार शपथ पत्र भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से प्रविष्टि कराया जाना चाहिए। इसके प्रिंटआउट को नोटराइजेशन के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया जा सकता है। ऑनलाइन पद्धति से जमानत राशि को निर्धारित पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी चाहें तो नगद रूप से जमानत राशि जमा करने के लिए ट्रेजरी चालान के माध्यम से भी जमानत राशि जमा कर सकते हैं।अभ्यर्थी स्वयं अपना या किसी निर्वाचक के प्रमाणीकरण के लिए भी ऑनलाइन नामांकन पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। नामांकन दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित दो व्यक्ति ही उपस्थित हो सकते हैं। नामांकन के अवसर पर अधिकतम दो वाहनों की ही अनुमति होगी। नामांकन संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन के अवसर पर सामाजिक दूरी के अनुपालन हेतु निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। निर्वाची पदाधिकारी संभावित अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम रूप से समय का निर्धारण कर सकते हैं।निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यालय के पास उम्मीदवारों एवं उनके प्रस्तावकों के प्रतीक्षारत होने के लिए बड़े हॉल की व्यवस्था की जाएगी। आरओ के कक्ष में सामाजिक दूरी का पालन आवश्यक है। उम्मीदवार एवं उनके प्रस्तावक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। निर्वाचन पदाधिकारी के कक्ष के बाहर थर्मल स्कैनिंग, हैंड सेनेटाइजर, साबुन एवं पानी आदि की व्यवस्था की जानी है। इसके प्रयोग के लिए समर्पित कर्मी की प्रतिनियुक्ति करना है।मतदाता के पहचान के क्रम में मतदाता को अपना मास्क आवश्यकतानुसार हटाना होगा। किसी भी समय मतदान पदाधिकारी के सामने मात्र एक ही मतदाता सामाजिक दूरी का पालन करते हुए उपस्थित रह सकते हैं। पीठासीन पदाधिकारी कि यह व्यक्तिगत जवाबदेही है कि कोविड-19 के लिए निर्गत निरोधात्मक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित हो। निर्वाचकों को मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर एवं ईवीएम के बैलेट यूनिट के बटन दबाने के लिए हैंड ग्लव्स मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर दिया जाएगाकोविड-19 को देखते हुए प्रत्येक मतदान कर्मी को सुरक्षा किट दी जाएगी। इसमें मास्क, हैंड सेनेटाइजर, फेस शील्ड, ग्लव्स आदि रहेगा ताकि सुविधानुसार इस्तेमाल कर सकें।मतगणना हॉल के अंतर्गत अधिकतम 7 मतगणना टेबल की अनुमति है। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा के लिए तीन-चार हॉल की आवश्यकता है। इसके लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मतगणना टेबल पर सीयू एवं वीवीपैट के बक्से को लाने के पूर्व सैनेटाइज किया जाना है। मतगणना केंद्र को मतगणना शुरू होने के पूर्व मतगणना के दौरान एवं मतगणना के पश्चात विसंक्रमित किया जाएगा। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की आवश्यकता है। इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी की देखरेख में पृथक हाल की व्यवस्था की जाएगी