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फ्यूचर-रिलायंस रिटेल डील के खिलाफ अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली। फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच हुई डील के खिलाफ अमेजन अब भी कार्रवाई करवाने की मूड में है। 8 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल जज के उस निर्देश पर स्टे लगा दिया, जिसमें फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस के बीच 24,713 करोड़ रुपये की डील को यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही गई थी।
अमेजन ने दिल्ली हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के इस निर्देश को चुनौती दी है, जिसमें डील को यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही गई थी।


चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की डिवीजन बेंच ने कहा, “एकल न्यायाधीश की पीठ से डील को यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश के मिलने का कोई मतलब नहीं है। वैधानिक प्राधिकरणों को सौदे के संबंध में कानून के हिसाब से आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है।”
पीठ ने आगे कहा कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड आर्बिट्रेशन समझौते का पक्षकार नहीं है इसलिए कंपनी के सिद्धांतों को इसके तहत लागू नहीं किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने आगे कहा था, “अवलोकन केवल प्रथम दृष्टया है। सिंगल जज इससे प्रभावित नहीं होगी।” इससे पहले, जस्टिस जे. आर. मिड्ढा की ओर से दिए गए यथास्थिति के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए डिवीजन बेंच से गुहार लगाई थी।
अमेजन ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से अपील की थी कि वह अपने स्टे लगाने के फैसले को एक हफ्ते के लिए रोक दे।