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HC ने कंगना के बंगले पर बीएमसी की कार्रवाई को माना गलत

मुंबई/एजेंसी. मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ लड़ाई में अभिनेत्री (कंगना रनोट) को बॉम्बे हाई कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। हाई कोर्ट ने कंगना रनोट के बंगले पर बीएमसी की कार्रवाई को गलत माना है और बीएमसी का नोटिस रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने बीएमसी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई थी। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘कंगना रनोट के मुंबई को पीओके बनाने वाले बयान के अगले दिन एक नेता (संजय राउत) का बयान आता है और फिर कंगना को नोटिस देकर महज 24 घंटे का समय दिया जाता है। कार्रवाई होने के बाद अखबार में लिखा जाता है कि बदला ले लिया।’

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक समिति बनाने को कहा है जो कंगना को हुए नुकसान का आंकलन करेगी और फिर इसकी वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तब तक अदालत ने कंगना को रहने लायक निर्माण कार्य करने की अनुमति दी है। साथ ही बीएमसी को कहा है कि आगे से किसी भी नागरिक पर ऐसी कार्रवाई करने से पहले 7 दिन का नोटिस दिया जाए।

  • ‘जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है : कंगना

हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद कंगना रनोट ने ट्वीट किया, ‘जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है, तो यह व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है। आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मेरे टूटे सपनों को हंसाया। इसका एकमात्र कारण है कि आप एक खलनायक की भूमिका निभाते हैं, इसलिए मैं एक हीरो हो सकता हूं।’