वैसे कैंडिडेट जो कोरोना के कारण परीक्षा से वंचित रह गए को एक अतिरिक्त मौका देने के लिए UPSC ने अपनी सहमति दे दी है। मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सिविल सेवा परीक्षा के उन कैंडिडेट्स को CSE-2021 में एक और मौका दिया जाएगा, जिनके पास साल 2020 की परीक्षा में शामिल होने का आखिरी मौका था।
पिछले हफ्ते हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और UPSC से पूछा कि कोरोना के कारण परीक्षा से वंचित रह गए कैंडिडेट्स को अतिरिक्त मौका क्यों नहीं दिया जा सकता। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र के पहले लिए गए फैसले के आधार पर सरकार से यह जानकारी मांगी भी थी कि पूर्व में कितनी बार परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स को अतिरिक्त मौके दिए गए हैं।
इससे पहले केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे वकील ने कहा था कि सरकार कैंडिडेट्स को एक और मौका देने के लिए राजी नही हैं और हलफनामे में इसकी वजह बताई गई है। इस पर याचिकाकर्ता ने सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए 27 जनवरी तक का समय मांगा था। वहीं, कोर्ट ने केंद्र से निर्देश दिया था कि जब तक मामले में कोई फैसला नहीं होता, तब तक केंद्र नए साल के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी ना करें।