पटना,संवाददाता। जीएसटी नंबर जरूर लिखें अन्यथा भरना पड़ सकता है जुर्माना । अब जीएसटी में निबंधित व्यापारियों एवं प्रतिष्ठानों को टेम्पो प्रचार के जरिए जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता इस बात की कि वो अपने प्रमुख व्यवसायिक स्थल, अतिरिक्त व्यवसाय स्थल, गोदामों के आगे जीएसटी निबंधन संख्या अवश्य लिखें अन्यथा पकड़े जाने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है।
दरअसल जीएसटी में निबंधित व्यापारियों एवं प्रतिष्ठानों को अपने प्रमुख व्यवसायिक स्थल, अतिरिक्त व्यवसाय स्थल, गोदाम आदि के आगे जीएसटी निबंधन संख्या लिखना अब अनिवार्य होगा। जीएसटी नंबर के साथ-साथ बोर्ड पर प्रतिष्ठान का नाम भी अंकित रहेगा। इस आशय का आदेश जारी होने के पश्चात इस संबंध में व्यवसायियों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।
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इसी क्रम में पटना दक्षिणी अंचल के व्यवसायियों के बीच बोर्ड पर जीएसटी नंबर लिखने के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। फुलवारीशरीफ, अनीसाबाद, कंकड़बाग आदि के क्षेत्र में आज लगातार दूसरे दिन टेम्पो पर माइक से प्रचार किया गया।
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इस प्रचार अभियान में बताया गया कि यह नियम स्टेट जीएसटी एवं सेंट्रल जीएसटी दोनों के धारकों पर लागू होगा। इस नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस अभियान को अभी और चलाया जाना है। विभाग की कोशिश होगी कि शहर के हर इलाके ऐसा प्रचार हो ताकि अधिक से अधिक व्यापारी और व्यवसायी जीएसटी नम्बर रजिस्ट्रेशन को लेकर जागरूक हो सकें।