बिहार टीचर नियमावली 2023   को मंजूरी मिलते ही लगभग तीन लाख शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता होता दिख रहा है। बिहार सरकार ने शिक्षक न...
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जानें क्या है बिहार टीचर नियमावली 2023   

 नई शिक्षक बहाली नियमावली के अनुसार अब बिहार में बिहार के स्थाई निवासी ही शिक्षक बन पाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम तीन बार ही इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। वेतन के साथ अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी नये बहाल शिक्षकों को।

  Bihar Teacher Niyamawali 2023 : पटना, संवाददाता। बिहार टीचर नियमावली 2023   को मंजूरी मिलते ही लगभग तीन लाख शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता होता दिख रहा है। बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। बिहार टीचर नियमावली 2023 अगली नियुक्ति अर्थात सातवें फेज से ही लागू हो जाएगी।    

 इस नियमावली के अनुसार अब शिक्षक राज्य कर्मी कहे जाएंगे। CTET और STET पास अभ्यर्थियों को लिए शिक्षक बनना अब आसान हो जाएगा। इस नई नियमावली को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 के नाम से स्वीकृति दी गई है।

 इस नियमावली के तहत बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तहत चलने वाले विद्यालयों में अध्यापक (शिक्षक) भर्ती किए जाएंगे और इनके लिए नए संवर्ग का गठन किया गया है। इसके तहत बहाल होने वाले शिक्षकों को मानदेय की जगह वेतन मिलेगा, साथ ही सरकारी सेवकों की तरह अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इन्हें सरकारी कर्मी माना जाएगा और सीधे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होंगे।

 इस नियमावली के अनुसार राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET/CTET) में उत्तीर्ण लोग ही इसके अभ्यर्थी होंगे। CTET-STET के अलावा, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद् के अनुरूप अनुमान्य होगी।

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 दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण वैसे शिक्षक, जो वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत हैं उन्हें छूट दी गई है उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता जरूरी नहीं की गई है। सीधी नियुक्ति में राज्य सरकार के आरक्षण प्रावधान इस नियुक्ति में भी प्रभावी होगा।

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 खास बात है कि नयी नियमावली के अनुसार आवेदक के लिए बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। साथ ही इस नियमावली के अनुसार अब अध्यापक पद पर बहाली के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए मात्र तीन अवसर ही होंगे। मतलब कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम तीन बार इस परीक्षा में भाग ले सकता है।