रांची। चारा घोटाला मामले में Lalu Prasad Yadav को बड़ी राहत मिल गयी है। हाईकोर्ट द्वारा कुछ शर्तों के साथ राजद सुप्रीमो को जमानत दे दी गयी है। इस मामले की सुनवाई नौ अप्रैल को भी होनी थी। लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल के लिए कुछ समय की मांग की थी। जल्दी ही राजद सुप्रीमो जेल से रिहा हो जायेंगे। अभी उनका इलाज एम्स में चल रहा है।
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रांची हाईकोर्ट के आदेशानुसार Lalu Prasad Yadav को जमानत के लिए एक लाख रुपये का मुचलका और जुर्माने में दस लाख रुपये जमा करने होंगे। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। बिना कोर्ट की अनुमति लिए वो विदेश नहीं जा सकते और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदल सकते हैं।
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लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दायर करते हुए दुमका कोषागार मामले में अपनी आधी सजा पूरी करने का दावा किया था। वही दूसरी ओर सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद ने अपनी आधी सजा अभी पूरी नहीं की। अदालत ने लालू प्रसाद को दो अलग अलग धाराओं में सात सात साल की सजा सुनाई थी। जमानत मिलने से लालू के समर्थको में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी। उन्होंने ख़ुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें न्यायलय पर पूरा भरोसा था। लालू प्रसाद की बेटी जिसने अपने पिता के स्वास्थ्य की कामना के लिए नवरात्र और रोजा एक साथ रखा है कहा कि जमानत के रूप में उन्हें ईदी मिल गयी है।