पटना, संवाददाता।बिहार सरकार ने Web Media को विज्ञापन देने के लिए एक नया प्रावधान बनाया है । इस आशय से संबंधित बिहार वेब मीडिया नियमावली -2021 को मंगलवार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई।
इसकी जानकारी सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में दी गई है । नियमावली के अनुसार Web Media अब विज्ञापन राज्य सरकार दे सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं।
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शर्त के अनुसार Web Media को यूनिक यूजर्स के हिसाब से पांच श्रेणियों में बांटा गया है।जिनका डीएवीपी से दर तय है, उन्हें उसी दर पर विज्ञापन दिए जाऐंगें और जिन्हें डीएवीपी नहीं मिला है उनके लिए उसी समानुपातिक दर से विज्ञापन दिए जाऐंगे। विज्ञापन के लिए बिहार सरकार आवश्यक दस्तावेज लेकर उक्त मीडिया को सूचिबद्ध(पैनल) करेगी।
बिहार सरकार के इस निर्णय का पत्रकार संगठनों ने स्वागत किया है.आईएफडब्ल्यूजे के ध्रुव कुमार,सुधीर मधुकर,मोहन कुमार,प्रमोद दत्त,मुकेश महान,प्रभाषचन्द्र शर्मा,एनयूजे के राकेश प्रवीर,ऋतेश अनुपम,कृष्णकांत ओझा,संजीव कुमार,डब्ल्यूजेएआई के आनंद कौशल,अमिताभ ओझा,मुरली श्रीवास्तव,अमित शाखेर,श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के मृत्युंजय मानी, एसएन श्याम आदि पत्रकारों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है.