नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित करने से मना कर दिया गया है। न्यायालय द्वारा कहा गया कि आयोग परीक्षा के लिए जरूरी सभी नियमों का पालन करते हुए आवश्यक इंतजाम करे। यूपीएससी से कहा गया कि ‘कफ-कोल्ड’ पीड़ित उम्मीदवारों को अलग बैठाने की व्यवस्था करे ताकि अन्य उम्मीदवारों को इससे संक्रमण न हो सके। वहीं, संघ लोक सेवा आयोग ने उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान अपने हलफनामा में जानकारी दी कि यदि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित की जाती है तो परीक्षा के आयोजन की तैयारियों पर हुए 50 करोड़ रुपये के व्यय का नुकसान हो सकता है।