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बाहर से आने वाले यात्रियों को कोरोना जांच ज़रूरी

स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ले सुरक्षित होली मनाने को ले दिए निर्देश
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर होली मिलन समारोह का नहीं होगा आयोजन
प्रधान सचिव ने पत्र जारी कर सभी जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन को दिया निर्देश

आरा. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग,बिहार द्वारा कतिपय राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों एवं आसन्न होली त्योहार के दृष्टिगत कोविड-19 के प्रबंधन हेतु आवश्यक निदेश जारी किया गया है। मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 15 मार्च को बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। उक्त के आलोक में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत द्वारा बिहार के सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखते हुए निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

अन्य राज्य से आने वाले लोगों का एंटीजन किट से होगा जांच:
सभी एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र, केरल एवं पंजाब राज्यों से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 निगेटिव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही एयरपोर्ट के बाहर आने की अनुमति दी जाए। यदि कोई यात्री कोविड-19 के प्रमाण पत्र के साथ नहीं है तो उनकी जांच रेपिड एंटीजन के माध्यम से तत्क्षण कराया जाए और कोविड-19 के जांच के फलाफल के आधार पर पृथकवास के संबंध में निर्णय लिया जाए। यह व्यवस्था दिनांक 17 मार्च 2021 से लागू की जायेगी। अन्य राज्यों से आनेवाले यात्रियों का भी जांच करायी जायेगी। इस आशय की सूचना विभिन्न एयरलाईन्स के माध्यम से दिनांक 17 मार्च एवं उसके पश्चात आनेवाले यात्रियों तक पहुंचायी जाए। इन राज्यों से आनेवाले ट्रेनों के संबंध में भी दैनिक रूप से सूचना प्राप्त कर इन ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से जांच करायें और फलाफल के आधार पर उचित निर्णय लिया जाए।

पंचायतों में माइकिंग कर किया जाएगा प्रचार प्रसार:
जिन पंचायतों में भारी संख्या में अन्य राज्यों से यात्री आये हैं उन पंचायतों में माईकिंग के माध्यम से कोविड-19 की जांच की अपील की जाए तथा आरटीपीसीआर जांच हेतु सैम्पल लेने की व्यवस्था भी करायी जाए । इस कार्य हेतु स्वास्थ्य विभाग के कर्मी गण तथा पंचायत प्रतिनिधियों की मदद ली जाए।
बनाया जाएगा माइक्रो कंटेंटमेंट जोन
कोविड-19 पोजिटिव केस पाये जाने पर माईक्रो कंटेनमेंट जोन गठित किया जाए एवं इस संबंध में पूर्व से निर्गत निदेशों के आलोक में शत – प्रतिशत जांच एवं अन्य अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए । जिलों में स्थापित किये गये कोविड केयर सेन्टर एवं उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन करा लिया जाए तथा इसे तैयार रखा जाए।
नहीं होगा होली मिलन समारोह का आयोजन
होली आने से पूर्व कई जगहों पर लोग होली मिलन समारोह का आयोजन करते हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए होली त्योहार में सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किये जायेंगे।
कोविड-19 अनुरूप निर्देशों का पालन होगा करना
सरकार द्वारा जारी कोविड-19 रूप निर्देश सार्वजनिक स्थलों एवं यातायात साधनों में सामाजिक दूरी तथा मास्क के प्रयोग को लेकर निर्गत आदेशों को सख्ती से लागू कराए जाने का निर्देश दिया गया.